उत्तराखंड

जनपद में 11 नवम्बर तक धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

प्रतापगढ़  (आरएनएस ),जनपद में 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती, 07 अक्टूबर से नवरात्रि/दुर्गापूजा का प्रारम्भ, 14 अक्टूबर को नवमी व मूर्ति विसर्जन, 15 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार तथा दिनांक 17/18 अक्टूबर को भरत मिलाप का मेला, 19 अक्टूबर को बारावफात, 03 नवम्बर को धनतेरस व 4/5 नवम्बर को दीपावली, 06 नवम्बर को भइया दूज तथा 10 नवम्बर को छठपूजा त्योहार के दृष्टिगत कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के समस्त समीक्षा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने एवं कोविड-19 के संक्रमण फैलने से रोकने तथा बचाव के उद्देश्य से जनसामान्य के जीवन की रक्षा हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 11 नवम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगी।
उन्होने निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में के तहत बताया है कि जनपद में किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का समूह के साथ सम्मिलित नही होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि-विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।

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