उत्तराखंड

बड़ी ख़बर: राज्य सरकार गंभीर! उत्तराखण्ड में लागू हुई NSA

देहरादून: सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए  इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया। शासन के एक आदेश में भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

National Security Act (रासुका) उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए एनएसए (NSA) लागू किया गया है। जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक एनएसए में शामिल शक्तियों के प्रयोग का भी अधिकार दे दिया गया है। एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में कानून राष्‍ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है।

इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।

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