हिमाचल में अब कोविड से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार
प्रदेश सरकार की तरफ से डीडीएमए जारी करेगा मुआवजा, जानिए क्या रहेगी प्रक्रिया

शिमला: प्रदेश में कोविड से मरने वालों के परिजनों को अब सरकार की तरफ से 50 हजार रूपए मुआवजा प्रदान किया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की तरफ से जारी आदेशों के बाद राज्य सरकारों ने जारी किए हैं। हिमाचल ने भी इस क्रम में राज्य आपदा प्रबंधन की ये जिम्मेदारी हर जिले के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी गई है।
Claim Form ex gratia from SDRF
इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जिनकी राहत कार्यों व कोविड से संबंधितअन्य गतिविधियों में शामिल रहे होंगे। इसके लिए मृत्यु का कारण COVID-19 होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबंधित परिवार अपने दावों को राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल है जो मृत्यु के कारण को कोविड -19 प्रमाणित करता है। हर जिले का डीडीएमए यह सुनिश्चित करेगा कि दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया एक मजबूत लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से होगी। सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए।
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इसके द्वारा जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया जाता है। इस समिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य/प्रिंसिपल या एचओडी मेडिसिन (इनमें से जो भी जिले में हैं) और एक विषय विशेषज्ञ शामिल होगा।
यह समिति मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में किसी भी शिकायत का समाधान करेगी, जैसा कि MoHFW और ICMR दिशा-निर्देशों में निर्धारित है और इन दिशा-निर्देशों के अनुसार तथ्यों का सत्यापन करने के बाद COVID-19 मृत्यु के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करने सहित आवश्यक उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेगी।