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दून DM ने जारी किए आदेश! मसूरी में इतने पर्यटकों को आने की अनुमति

मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट: उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर पर्यटकों के लिए सामने आ रही है जहां देहरादून जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। देहरादून डीएम ने पर्यटकों के लिए यह आदेश जारी किए हैं। मसूरी में जाने के लिए पर्यटक को नए आदेश देखकर ही आवाजाही करें।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा  कोविंड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कोविड कर्फ्यू को दिनांक 07.09.2021 की प्रातः 06:00 बजे से अग्रिम 07 दिवसों दिनांक 14.09.2021 की प्रातः 06:00 तक बढ़ाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है, जो कि जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भी यथावत लागू एंव प्रभावी होगें। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत पर मसूरी आने हेतु अन्य वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा।

मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन 72 घण्टे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब / नदी / झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों तथा होम स्टे में उपलब्ध कमरो के दृष्टिगत सप्ताहांत में अधिकतम 15000 (पंद्रह हजार पर्यटकों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

 

समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी समूहों के अधिकारियों / कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा कोविड महामारी के बचाव हेतु आवश्यक सावधानी सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

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