
Breaking: Schools will remain closed tomorrow again in this district! issued orders
देहरादून : मानसून-2023 के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से जारी भारी वर्षा की चेतावनी दिनांक 12.07.2023 से 16.07.2023 तक के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 की उपधारा 2 (v) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश पारित किये जाते है कि जनपद के समस्त ऑगनबाडी केन्द्र, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक) में भारी वर्षा की चेतावनी या लगातार हो रही वर्षा के कारण दिनांक 13 जुलाई 2023 को (01 दिन) अवकाश घोषित किया जाता हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्षा के कारण किसी प्रकार की जनहानि न होने पाये।
ब्रेकिंग : प्रदेश में सोमवार को रहेगी छुट्टी! आदेश जारी
उक्त आदेश की अवहेलना होने पर या किसी प्रकार की जनहानि होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय-10 की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जायेगा।
समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल कार्मिक विद्यालय समयानुसार अपने विद्यालय में बने रहेंगे। अतः आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
देहरादून : इन इलाकों में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल! आदेश जारी
देहरादून : कांवड यात्रा 2023 में अत्याधिक संख्या में कांवडियों / श्रद्धालुओं का आवागमन होना है, के दृष्टिगत यात्रा मार्ग अव्यस्थित /अवरुद्ध हो जाता है जिस कारण यातायात की समस्या बनी रहती है।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाडी केन्द्र, प्राइवेट स्कूलों में अध्यनरत् छात्र – छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाडी केन्द्रों, प्राइवेट स्कूलों को दिनांक 13.07.2023 एवं 14.07.2023 को बन्द किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उधम सिंह नगर : मानसून-2023 के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से जारी भारी वर्षा की चेतावनी दिनांक 12.07.2023 से 16.07.2023 तक के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 की उपधारा 2 (v) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश पारित किये जाते है कि जनपद के समस्त ऑगनबाडी केन्द्र, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक) में भारी वर्षा की चेतावनी या लगातार हो रही वर्षा के कारण दिनांक 13 जुलाई 2023 को (01 दिन) अवकाश घोषित किया जाता हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्षा के कारण किसी प्रकार की जनहानि न होने पाये।
उक्त आदेश की अवहेलना होने पर या किसी प्रकार की जनहानि होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय-10 की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जायेगा। समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल कार्मिक विद्यालय समयानुसार अपने विद्यालय में बने रहेंगे। अतः आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
चमोली : निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र देहरादून द्वारा दिनांक 12.07.2023 को साय: 6.00 बजे जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 13.07.2023 को उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जनपदों के साथ ही जनपद चमोली में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा तीव्र से अति तीव्र वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।
अतएव भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून के द्वारा जारी पूर्वानुमान के क्रम में जनपद अन्तर्गत कहीं-कहीं तीव्र से अति तीव्र वर्षा होने की सम्भावना के दृष्टिगत दिनांक 13.07.2023 को जनपद में संचालित शासकीय, गैर शासकीय, निजी विद्यालयों में (कक्षा 1 से 12 तक) एवं आंगनबाड़ी केन्द्रो में अवकाश घोषित किया जाता है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली उपरोक्तानुसार जनपद अन्तर्गत समस्त विद्यालयों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) चमोली समस्त आगनवाडी केन्द्रो में उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें।