उत्तराखंड

उत्तराखण्ड शासन ने बदली बकरीद की छुट्टी की तारीख, देखिए आदेश…

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या- 1800/xxxi (15) G/25-74 (सा0)/2016, 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के कम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।

2-उक्त के कम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार / उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

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