उत्तराखंड

गौला–नंधौर खनन वाहनों को बड़ी राहत: फिटनेस शुल्क में एक वर्ष की छूट, शासन ने जारी किया अधिसूचना

देहरादून।

उत्तराखंड शासन ने गौला नदी एवं नँदौर नदी से खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के फिटनेस शुल्क में एक वर्ष की पुनः राहत दे दी है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के अनुसार मुख्यमंत्री से किए गए विशेष अनुरोध के बाद उन्होंने वाहन स्वामियों को यह राहत प्रदान की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व गौला नदी के विभिन्न गेटों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले मिले, और उनसे मुख्यमंत्री ने अभिलंब राहत देने की बात कही थी, इसके एक सप्ताह के भीतर ही उक्त शासनादेश होने से गौला एवं नन्धोर नदी से जुड़े खनन व्यवसाईयों को राहत दे दी गई है।

संख्याः उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग-1 /IX/2025-01(02)47579/2023 देहरादून 21 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन 1988) की धारा-65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक” द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियम 11 के के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किये गये पुनरीक्षण को तात्कालिक प्रभाव से 01 वर्ष अर्थात 21 नवम्बर, 2026 तक के लिये स्थगित किया जाता है।

इस अवधि में फिटनेस फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त पुनरीक्षण के पूर्व यथाप्रचलित रहेंगी, किन्तु यह दरें आगामी २१ वर्ष के उपरान्त भारत सरकार द्वारा किये पुनरीक्षण अनुसार ही देय होगी।

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