उत्तराखंड

पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान! लेकिन एक जनपद को किया गया अलग…click कर पढ़िए ख़बर…

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देहरादून।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-885/XII(1)/2025/86(16)/2019

21 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगेः-

 

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