ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तराखंड में बढ़ा कर्फ्यू! गाइडलाइन जारी

उत्तराखंड में कोरोनावायरस तार धीमी पड़ गई है लेकिन सरकार अभी और ढील देने के मूड में नहीं है उत्तराखंड सरकार ने एक सप्ताहा कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्याः 529/USDMA/792(2020), जो दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कपर्दू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या :
40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 28 अगस्त, 2021 के प्रावधानों (संलग्न-Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जाता है:-
1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 14.09.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 21.09.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार
अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
4. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए Covm . Curfew अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला
प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इन समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वाइंट प्रबन्धन/स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज लगाने का प्रमाण-पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT RAT COVID Negative Test Report fun 7
आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जिन व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र