हल्द्वानी: अवैध खनन/अभिवहन में लिप्त दस टायरा वाहन सीज

लालकुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट: तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के निर्देशन में वन अपराधों(अवैध खनन) के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान की कड़ी में कार्यवाही करते हुए अवैध खनन/अभिवहन में लिप्त दस टायरा वाहन (हाईवा) सीज
प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला के निर्देशन में आज दिनांक 18.02.2022 को समय लगभग 9.35 pm पर गौला रेंज की टीम द्वारा सूचना मिलने पर रामपुर रोड विंध्यवासिनी स्टोन क्रेशर के कांटे के समीप दस टायरा वाहन (हाईवा) संख्या UK18CA-5946 को जांच हेतु रोका गया। वाहन के चालक द्वारा कबूल सिंह गुरु नानक ट्रेडर्स से जारी आर०बी०एम० की रॉयल्टी एम0एम0-11 दिखाया गया, जिसमें 245.00 कुंतल भार अंकित था। वाहन की खाना तलाशी लेने पर उसमें अधिक आर०बी०एम० लदा होने का अंदेशा हुआ। उक्त वाहन का कांटा करवाया। जिसमें एम०एम०-11 में अंकित मात्रा से 176.00 कुंतल अधिक आर०बी०एम० लदा पाया ।
वाहन का चालक मौके पर उक्त अधिक लादे गए आर०बी०एम० से संबंधी कोई भी वैध प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहा। वाहन स्वामी/ चालक द्वारा एम० एम०-11 में अंकित मात्रा से अधिक उपखनिज का अभिवहन किया जा रहा था,जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 41,42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वाहन स्वामी / चालक द्वारा उक्त कृत अपराध हेतु वाहन को अपने कब्जे में लेकर विभागीय संसाधनों की सहायता से रेंज परिसर गौला रेंज में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही गतिमान है! गश्ती टीम में श्री प्रमोद सिंह बिष्ट उप राजिक, श्री पंकज शर्मा उप राजिक, श्री राम सिंह रावत वन दरोगा, श्री शंकर दत्त पनेरु वन दरोगा, श्री हेम चन्द्र जोशी वन दरोगा श्री राजेंद्र पालीवाल, श्री ललित बिष्ट वन बीट अधिकारी थे।