उत्तराखंड

समान नागरिक संहिता(UCC) : यहाँ लिव इन रिलेशन का पहला पंजीकरण, पढ़िए…

समान नागरिक संहिता(UCC) : यहाँ लिव इन रिलेशन का पहला पंजीकरण, पढ़िए…

चमोली- समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लोगों ने इसके तहत होने वाले विवाह,लिव इन रिलेशन जैसे आवश्यक पंजीकरण करवाने शुरू कर दिया है।चमोली जिले में लिव इन रिलेशनशिप (सहमति संबंध) में भी एक पंजीकरण हुआ हैं।यह पंजीकरण चमोली में नौकरी कर साथ रह रहें कपल ने करवाया हैं,जानकारी के मुताबिक वह जल्द शादी भी करने वाले हैं।

UCC कानून के मुताबिक,जो भी युवक युवती एक महीने से अधिक समय से बग़ैर शादी के लिव–इन रिलेशनशिप में हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है,उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान हैं।ऐसे कपल को न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

प्रदेश सरकार की तरफ़ से 27 जनवरी को प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून लागू कर दिया गया था।जिसके बाद से इसमें पंजीकरण करवाने को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। सीमांत जनपद चमोली में अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 199 पंजीकरण हुए हैं।जिसमें चमोली में लिव इन रिलेशनशिप का पहला पंजीकरण हुआ है।हालांकि मैदानी इलाको के बड़ें शहरों में ही लिव इन रिलेशन के कई पंजीकरण हो चुके हैं।लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह दिखने लगा है,जिसको लेकर लिव इन पंजीकरण की जिले में खूब चर्चा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button