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ब्रेकिंग (उत्तराखंड) शासन ने जारी की वर्ष 2024 की अवकाश सूची

अनुसूची-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार से लागू नही होगें।

देहरादून : राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित ची में निर्दिष्ट छुट्टियों को वर्ष 2024 ई० (शक् संवत् 1945-46) के लिये समस्त ाखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं-

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वर्ष 2024 अर्थात शक संवत् 1945-48 की सार्वजनिक अवकाशों की सूची

उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू के फलस्वरुप अनुसूची-2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय/विधान सभा में लागू होगें अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, । हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रुप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमन्य सीमा तक रानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

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राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची मे निर्दिष्ट अवकाशों को भी वर्ष 2024 (शक संवत -46) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते है।

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मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय ग्याँ जिनकी संख्या 03 (तीन) से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके रेक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ट्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित जाने वाले स्थानीय अवकाशों में, उत्तराखण्ड विधानसभा/सचिवालय तथा जिन कार्यालयों च दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगें।

यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

• अनुसूची-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार से लागू नही होगें।

• बैंक/कोषागार/उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश लागु होगें, जो कि अनसची-4 में सचीबद्ध किये गये हैं।

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