उत्तराखंड

उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर

उत्तराखंड ने होम मिनी-बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दी, लेकिन शर्तों के साथ

Uttarakhand Okays Home Mini-Bar Licence Policy, But With Riders

DEHRADUN: Uttarakhand government’s new excise policy for 2023-24 has introduced a provision of giving licence to keep mini-bars at home but with certain key riders.

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District excise officer (Dehradun) Rajiv Chauhan said, “Anyone who has been filing ITR for the past five years can apply for the licence at the district magistrate office, which will issue the home bar licence at an annual fee of Rs 12,000.”
Once approved, the licence holder will be entitled to keep nine litres of Indian Made Foreign Liquor, 18 litres of foreign alcohol, nine litres of wine and 15.6 litres of beer at home.

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However, anyone seeking a home mini-bar licence will have to submit an affidavit about fulfilment of certain conditions.
“One has to use the bar for personal use only. No commercial activity will be allowed. And, one will have to keep the bar closed on notified dry days,” Chauhan said.

In addition, one must ensure no one under the age of 21 comes into the area where the bar is set up, he said. Moreover, renewal of the licence will be done only after an inspection of the “home bar”.

उत्तराखंड में शराब के शौकीनों की चांदी, अब लाइसेंस लेकर घर में खोल सकेंगे बार

उत्तराखंड में शराब के शौकीनों की बल्ले-बल्ले हो गई है. दरअसल धामी सरकार ने नई आबकारी नीति में लोगों को घर में व्यक्तिगत बार खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि निजी बार को खोलने के लिए ऐसे लोगों को लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए हर साल तय फीस भी चुकानी होगी. इतना ही नहीं निजी बार रखने वाले लोगों को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी.

उत्तराखंड में शराब पीने वालों की चांदी हो गई है. राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023- 24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने की अनुमति दे दी है. इसके लिए लाइसेंस लेना होगा. इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था जिसे घर में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है.

इस प्रावधान के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया की आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है.

लाइसेंसधारक को इस नीति के शर्तों के अनुसार सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल की इजाजत होगी. इतना ही नहीं जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा. सार्वजनिक छुट्टी के दिन बार को बंद रखा जाएगा.

इन शर्तों को पूरा करने के लिए लाइसेंधारक से शपथ पत्र भी लिया गया है. इस तरह के बार लाइसेंस के लिए हर साल 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत मे निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी गई है.

इस नई आबकारी नीति को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि अब लोग अपनी पसंद की ज्यादा शराब घर में रखने के लिए आजाद होंगे. हालांकि उन्हें यह भी साफ कर दिया कि बाजार में सिविल में बिकने वाली शराब को ही लोगों को अपने व्यक्तिगत बार में रखने की आजादी होगी.

दूसरे राज्य से खरीदी गई शराब को रखने की इजाजत नहीं

अधिकारी ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी बार में कैंटीन या फिर राज्य के बाहर से खरीदी गई शराब को नहीं रख सकता है. व्यक्तिगत बार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया रखी गई है और इसे स्वीकृत करने का अधिकारी जिले के डीएम के पास होगा.

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