उत्तराखंड

HC के आदेश: नगीना कॉलोनी में चला बुलडोजर! दर्जन भर लोग गिरफ्तार

जिला पुलिस प्रशासन में जिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार से और एसपी सिटी सरदार हरबंस सिंह के नेतृत्व में नगीना कालोनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरु कर दी है।

HC order: Bulldozer running in Nagina Colony! Dozens arrested

लालकुआं से गौरव गुप्ता : हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए रेलवे किनारे बसी नगीना कॉलोनी में बने करीब 300 कच्चे व पक्के मकानों को जेसीबी की मदद से धराशाई कर दिया।

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जिला पुलिस प्रशासन में जिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार से और एसपी सिटी सरदार हरबंस सिंह के नेतृत्व में नगीना कालोनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरु कर दी है।

प्रातः 9 बजे से प्रशासन द्वारा ब्रीफिंग की कारवाई के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रातः 10:30 बजे से शुरु की गई। नगीना कॉलोनी के लोगों एवं तमाम राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में भारी विरोध प्रदर्शन किया।

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इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियो को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने लगभग 300 से अधिक घरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसमें हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत में आम आदमी पार्टी, परिवर्तन कामी छात्र संगठन, महिला ऐकता केंद्र सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारी विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, और जेसीबी की मदद से वहां पर बसे करीब 300 कच्चे व पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया।मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन की भारी फोर्स तैनात रही।

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दरसअल, बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्रान्तर्गत नगीना कॉलोनी में रेलवे की भूमि पर करीब चार हजार लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कब्जाधारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिये हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया।

नगीना कॉलोनी लालकुआं निवासी आंचल कुमार व चार अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि रेलवे ने 3 मई को नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाये। सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि 2018 में इस भूमि का राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अतिक्रमण पाए गए। इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की।

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जहाँ आज लालकुआं की नगीना कॉलोनी को खाली करने को लेकर रेलवे प्रशासन ने खोला मोर्चा” तो वही रेलवे का बुलडोजर भी कार्यवाही में गरजा और लोगो के आशियानों को तोड़ा गया। वही यहा के निवासी डर के साए में थे।निवासी नन्नी का कहना है की कई वषो से लगातार यहाँ रह रहे है पर वोट देने के बाद भी हमे उजाड़ा जा रहा है।

रेलवे प्रशासन के साथ भारी फोर्स मौके पर तैनात रही।आज खाली होगी बर्षो पुरानी कालोनी भारी भरकम फोर्स के साथ पहुंचे रेलवे प्रशासन के अधिकारी व 4 जेसीबी द्वारा कॉलोनी खाली करने की कार्यवाही जारी है।

वर्तमान में यहां पर करीब 4 हजार लोगों ने टिन शेड डालकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाने के लिए रेलवे ने इन्हें दस दिन का समय दिया है। लालकुआं रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्कीम के तहत आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण होना है। इसलिए यहां से अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है।

 

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