उत्तराखंड
बड़ी ख़बर उत्तराखंड: बिजली बिलों में अधिभार ब्याज पर छूट
बिजली बिलों में अधिभार ब्याज पर छूट

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1381/1(2)/2021-06 01/2020-TC-II, दिनांक 30-09-2021 द्वारा मिले निर्देशों के क्रम में कोविड-19 के दृष्टिगत, यूपीसीएल के राजस्व में वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य के घरेलू, अघरेलू / वाणिज्यिक (75 किलोवाट भार तक), एल.टी. औद्योगिक तथा निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने की निम्नलिखित योजना तत्काल प्रभाव से तीन माह की अवधि अर्थात 31-12-2021 तक के लिये लागू की जाती है:
- उपभोक्ता द्वारा लम्बित विद्युत देयों की मूल धनराशि (Principal Amount) का 31-12-2021 तक पूर्ण भुगतान करने पर, भुगतान तिथि तक लम्बित विलम्ब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge) राशि में शत – प्रतिशत (100%) छूट प्रदान की जायेगी। यह योजना अस्थायी/स्थायी रुप से विच्छेदित संयोजनो पर भी समान रुप से लागू होगी।
- जो उपभोक्ता बिल में दर्शायी गयी अवशेष राशि से सहमत नही हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये बिल संशोधन हेतु संलग्न प्रारूप-1 पर अपना प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में पूर्ण साक्ष्यों के साथ प्राप्त करायेगें। खण्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त ऐसे प्रार्थना-पत्रों की पावती दी जायेगी। सहायक अभियन्ता (राजस्व) का दायित्व होगा कि वे ऐसे समस्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित करायेगें एवं इस आशय की सूचना लिखित अथवा दूरभाष पर उपभोक्ता को देगें।
- कारपोरेशन मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर पर समाचार पत्रों, प्रचार वाहनों.एवं अन्य माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रचार सुनिश्चित किया जायेगा।
- अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता अपने मण्डल / खण्ड में विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगवाकर तथा माननीय जन-प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर योजना के अर्न्तगत विद्युत बकाया राशि.की अधिकाधिक वसूली सुनिश्चित करेंगें।
- मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता अवर अभियन्तावार लक्ष्य निर्धारित करते हुये लगातार राजस्व वसूली का अनुश्रवण करेंगे।