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उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ! मंत्री गणेश ने जारी किए आदेश

हीला हवाली नहीं की जाएगी बर्दाश्त: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी

देहरादून: उत्तराखंड के बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अब से उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) में केवल उत्तराखंड के स्थाई निवासी प्रमाण पत्र धारक ही रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इस संबंध में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इन आदेशों को तत्काल रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा इस विषय में कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी और और लॉकडाउन के दौरान रोजगार के क्षेत्र में अवसर खोलते हुए उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिक आश्रितों के अलावा सामान्य यानी सिविलियंस के लिए भी उपनल उपनल के माध्यम से रोजगार का विकल्प खोले थे।
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में वापस लौटे उत्तराखंड के प्रवासियों को उपनल के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में अवसर प्रदान करें की मंशा से सरकार ने यह निर्णय लिया गया था। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों के लोग भी उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जिसके बाद अब सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए हैं कि उपनल में केवल वही लोग रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे जो कि उत्तराखंड के स्थाई निवास प्रमाण पत्र धारक होंगे।

हालांकि इसमें पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। बुधवार को सैनिक कल्याण अधिकारियों की बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदेश दिए कि 23 सितंबर से उपनल वेबसाइट पर केवल उत्तराखंड के प्रवासी प्रमाण पत्र धारकों का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। कुछ समय से अनियमितताओं की खबरें मंत्री के संज्ञान में आ रही थी, इसके मद्देनजर सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

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