उत्तराखंडकोविड-19

ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू! आदेश जारी

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम नियंत्रण के दृष्टिगत काविड कर्फ्यू के आदेश 30 अगस्त, 2021 का जारी किए गए थे। इस कोविड कोविड-19 कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या : 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 28 अगस्त, 2021 के प्रावधानों (संलग्न-Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया गया है।

  1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 07.09.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 14.09.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
  2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
  3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
  4. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ TrueNat/ CENAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
  5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.

आदेश देखिए…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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