
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम नियंत्रण के दृष्टिगत काविड कर्फ्यू के आदेश 30 अगस्त, 2021 का जारी किए गए थे। इस कोविड कोविड-19 कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या : 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 28 अगस्त, 2021 के प्रावधानों (संलग्न-Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया गया है।
- राज्य में COVID Curfew दिनांक 07.09.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 14.09.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
- इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
- COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
- COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ TrueNat/ CENAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.
आदेश देखिए…