
- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया
“राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार”
Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
“राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के प्रत्येक फ़ैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती”
Article 370 पर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा
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सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।
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जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था.
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Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने किया स्वागत
राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार”
देहरादून : क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम फैसला देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले को संवैधानिक मोहर लगाता है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश देगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सभी भारतीयों की राष्ट्रीयता को और मजबूत किया है, जो हर भारत में रह रहे सभी लोगों के लिए सर्वोपरि है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है।