उत्तराखंडराजनीति

बड़ी ख़बर: देहरादून में धारा 144 लागू ! DM ने लिया फैसला

राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है एक और जहां उत्तराखंड प्रदेश में भी आचार संहिता लग चुकी है तो वहीं राजधानी देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। डी एम आर राजेश कुमार ने धारा 44 लागू की है। जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आदेश देखिए

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार संहिता दिनांक 08.01.2022 से लागू हो गई है। जनपद देहरादून में 15- चकराता (अ०ज०जा०) 16- विकासनगर, 17 सहसपुर 18- धर्मपुर 19-रायपुर 20 राजपुर रोड (अ0जा0). 21- देहरादून कन्ट, 22-मसूरी 23 – डोईवाला एव 24- ऋषिकेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है।

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निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अपरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय किये जाने आवश्यक है।

अतः मैं डॉ० आर० राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट देहरादून दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा समस्त जनपद के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ

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1)- जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालय तथा सार्वजनिक यातायात स्थानो जैसे रेलवे स्टेशन रोडवेज आदि तथा सरकार / अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह आदेश प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा।

2) – कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नही
करेगा और न ही कोई जलूस निकालेगा।

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3)- कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नही देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा।

4)- कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग वैमनस्य असन्तोष या द्वेष उत्तपन्न हो।

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5)- अपने पद के कृतव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों, जिनके लिए तलवार कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियाल जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा।

कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर सोडा वाटर की बोतलें तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने अथवा पहुचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही उसे प्रयोग करेगा यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।

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6- कोई भी व्यक्ति न तो अफवाह फैलायेगा और न ही अपनी वाणी इलैक्ट्रानिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साइक्लोस्टाइल किये हुए अथवा छप हुए नोटिस / पर्चे / इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे कि जनपद की सीमाओं में रहने वाले तथा अन्य आने-जाने वाले विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच साम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव फैलाने की सम्भावना हो।

इस आदेश की प्रतियों सर्वसम्बन्धित को तत्काल प्रेषित की जाए टिपर चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवाकर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर विस्तृत प्रचारप्रसार करवाया जाये।
उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक
होगा कि 48 घण्टे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश आज दिनांक 0901 2022 से मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया है।

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