Big News : ये अधिकारी हुआ निलंबित…देखिए आदेश…

Big News : This officer has been suspended…see the order…
एत्तद्वारा ललित मोहन, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, दोराहा (विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर के अंतर्गत) को राजस्व वसूली संबंधी कार्यों में शिथिलता बरतने एवं अत्यन्त खराब प्रदर्शन के दृष्टिगत अधीक्षण अभियन्ता,विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर उ०प्र०सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 4 के उपनियम 1 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, उपाकालि, कर्णप्रयाग से सम्बद्ध किया जाता है।
यह भी आदेशित किया जाता है कि ललित मोहन के निलम्बन अवधि में विद्युत वितरण उपखण्ड, दोराहा के कार्यों एवं दायित्वों का निवर्हन गिरीश चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता-मापक, बाजपुर /उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बाजपुर नगरीय (अतिरिक्त कार्यभार) द्वारा अतिरिक्त रूप से किया जायेगा जिस हेतु उन्हें किसी प्रकार का देय अनुमन्य नहीं होगा।
निलम्बन अवधि में ललित मोहन, उपखण्ड अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस प्रतिबन्धाधीन देय होंगे, कि जब तक यह समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि ललित मोहन, उपखण्ड अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वित्त व्यवसाय में लिप्त नहीं है।