उत्तराखंड: अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू! देखिए..

उत्तरकाशी से अनिल रावत की रिपोर्ट– जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चलते जनपद क्षेत्रान्तर्गत धारा 144 लागू हैं जो 12 मार्च या जब तक कि यह आदेश वापस न ले लिया जाय तब तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि धारा 144 के अन्तर्गत जनपद सीमा में कोई पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति या दल लाठी, डण्डा, स्टिल, चाकू, हॉकी, भुजाली, खुखरी, तलवार, गोला, बारूद आदि डराने धमकाने वाली वस्तुएं साथ लेकर नहीं चलेगा।
हल्द्वानी: एग्जिट पोल पर जीत को लेकर खुशी! धामी लेगें मुख्यमंत्री पद की शपथ
कोई भी व्यक्ति या दल आदर्श आचार संहिता उल्लंन सम्बन्धी कृत्य, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले कृत्य, सार्वजनिक स्थानों पर पुतले जलाने व विरोध प्रदर्शन, बिना अनुमति के बैठक व जुलूस, पोलोथीन व अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का प्रयोग आदि कार्य नहीं करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद की जनता से कहा है, कि वे धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा धारा-144 का उल्लंघन करने पर नियमनानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।