रामनगर-हल्द्वानी नगर क्षेत्रान्तर्गत हिंसा से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर परगना की शान्ति-व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न किए जाने की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा शान्ति-व्यवस्था को बनाये रखने के उदेशय से उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी के द्वारा आदेश संख्या-2-144 / रीडर/2024 दिनांक 9.02.2024 के द्वारा समस्त परगना क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत धारा-144 सी०आर०पी०सी० लागू की गयी है।
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उक्त के दृष्टिगत परगना क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थान (संचलित राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आंगनबाड़ी केन्द्र, महाविद्यालय) सहित कल दिनांक 10.02.2024 को सुरक्षात्मक कारणों से अनिवार्य रूप से बन्द रहेंगे।