बड़ी ख़बर : HC ने निरस्त की कब्जा धारियों की याचिका! रेलवे को दिये आदेश
Big news: HC rejected the petition of the occupants! orders given to railways

HC rejected the petition of the occupants! orders given to railways
लालकुआं से गौरव गुप्ता : हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के लालकुआं स्थित नगीना में रेलवे की भूमि पर करीब चार हजार लोगों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने कब्जा धारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिये है।
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कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। जिसके बाद गुरुवार को रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए बुधवार साम को रेलवे द्वारा मुनादी भी की गई।
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इस दौरान कालोनीवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया तथा रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की जिसके बाद टीम मौके से वापस आ गई। नगीना लालकुआं निवासी आंचल कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर कहा की रेलवे ने तीन मई को अवैध कब्जा हटाने के नोटिस दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाय।
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सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि 2018 में इस भूमि का राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अवैध अतिक्रमण पाए गए। इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की।
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वर्तमान में करीब चार हजार लोगों टीनशेड बनाकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाने के लिए रेलवे ने दस दिन का समय दिया है। रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया कि इनको हटाने के लिए जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का पत्र दिया लेकिन जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है।