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लालकुआँ दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में फरार नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया NBW, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

Court issues NBW against absconding Nainital Milk Union President in Lalkuan rape and molestation case, case registered under POCSO Act

रिपोर्टर गौरव गुप्ता।

लालकुआँ महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। लालकुआं कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है।

 

बताते चले कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने इसी माह एक सितंबर को लालकुआं पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि मुकेश बोरा ने उसकी कच्ची नौकरी को पक्का करने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकेश बोरा ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस जब होटल में जांच करने पहुंची तो मुकेश बोरा और महिला की एंट्री रजिस्टर में दर्ज पाई गई।

 

जिसके बाद महिला के 164 के बयान दर्ज कराए गए। बयान में महिला ने अपने साथ हुई घटना के अलावा यह भी बताया कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर बुरी नजर थी। जिसके बाद नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज किए गए। जब नाबालिग ने मां के लगाए आरोपों को दोहराया तो मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दी गई। इससे पहले ही मुकेश ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई, लेकिन न्यायालय ने अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जिसके बाद मुकेश बोरा फरार हो गया। इस बीच पुलिस ने भी उसे पकड़ने की जहमत नहीं उठाई।

इधर, पुलिस ने दो टीमें बनाकर मुकेश बोरा की तलाश शुरू की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। सोमवार को इस मामले में न्यायालय ने मुकेश बोरा के खिलाफ (एनबीडब्ल्यू) यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लालकुआं सीओ का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी ने बताया कि कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है। टीमें मुकेश बोरा की तलाश में हैं, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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