उत्तर प्रदेशराजनीति

ब्रेकिंग : यहां 2 दिन के लिए धारा 144 लागू, देखें आदेश

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीरबल कार्यक्रम की दृष्टिगत इन दोनों स्थानों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है।

लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रपति भारत गणराज्य के दिनांक 11 और 12 दिसंबर 2023 को जनपद लखनऊ निर्माण एवं प्रवास कार्यक्रम की दृष्टिगत अचूक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उपरोक्त दो दिवस के लिए आवश्यक आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

आपको बता दें कि उपेंद्र कुमार अग्रवाल संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट लखनऊ यह उचित समझता हूं की धारा 144 द0प्र0स0 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर आदेश जारी किया जाना आवश्यक है आते निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए जाते हैं…

राष्ट्रपति भारत गणराज्य के दिनांक 11 व 12 दिसंबर 2023 को जनपद लखनऊ में डिवाइन हार्ट और मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तथा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीरबल कार्यक्रम की दृष्टिगत इन दोनों स्थानों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है।

डिवाइन हॉस्पिटल एवं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के 100 मीटर की परिधि में ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्राली घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी भैंस गाड़ी तांगा गाड़ी तथा अग्नेयाश्त्र ज्वलनशील पदार्थ सिलेंडर घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आता आगमन एवं ड्रोन उड़ाना जुलूस धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि विधान भवन की निश्चित परिधि में लागू है.

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 128 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की जाए आदेश की तमिल रीति से स्वरूप रूप से हो आदेश आज 9 दिसंबर 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

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