थानों मस्जिद मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश

देहरादून।
थानों मस्जिद प्रकरण में उच्च न्यायालय नैनीताल में आज हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने प्रभावी एवं विस्तृत बहस प्रस्तुत की। उनके साथ अधिवक्ता फ़ुज़ैल अय्यूबी, अधिवक्ता इबाद मुस्ताक, अधिवक्ता आकांक्षा तथा हाईकोर्ट के अधिवक्ता शंकर भी उपस्थित रहे।
सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने अपने तर्कों एवं तथ्यों के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के अंदर बताए कि कौन कौन से दस्तावेज एमडीडीए प्रबंधन को नक्शा पास करने के लिए चाहिए।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर इस विवाद का विधिसम्मत निस्तारण किया जाए, जिससे मामले का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
मुस्लिम सेवा संगठन तथा मस्जिद पक्ष ने उच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि न्यायालय की निगरानी में सभी तथ्यों एवं दस्तावेज़ों के आधार पर मामले का न्यायपूर्ण समाधान सामने आएगा। इस वाद में मस्जिद का पक्ष अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम सेवा संगठन की और से नईम कुरैशी तथा आकिब कुरैशी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।






