उत्तराखंड

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने लालकुआं में महिला शोषण और पोक्सो के चर्चित आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने लालकुआं में महिला शोषण और पोक्सो के चर्चित आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रिपोर्टर गौरव गुप्ता।

नैनीताल –उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने लालकुआं में महिला शोषण और पोक्सो के चर्चित आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 17 सितंबर को होगी।

बताते चले कि नैनीताल जिले में लालकुआं स्थित नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक महिला और एक नाबालिग ने दुराचार के आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही सियासी महकमे में भूचाल आ गया था। विपक्ष को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया।

इधर आज उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने ये रोक अगली सुनवाई यानी मंगलवार 17 सितंबर तक के लिए लगाई है।

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