बड़ी राहत : कोर्ट ने निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे की जमानत मंजूर

सितारगंजसे संवाददाता गौरव गुप्ता : एससी -एसटी के मामले में आरोपी सितारगंज नगर पालिका परिषद के निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे ने मंगलवार को जिले के सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।जहां कोर्ट ने निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे की जमानत मंजूर कर उन्हें एक बड़ी राहत दी है।
बताते चले कि बीते बर्ष 18 अगस्त 2023 को सितारगंज वार्ड नम्बर छ: निवासी सफाई नायक राजपाल सिंह वाल्मीकि ने नगर पालिका परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष हरीश दूबे पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसपर पुलिस ने निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे के खिलाफ धारा 504,506, सहित एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। वही दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही थी।जिसके बाद निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे ने अपनी गिरफ्तारी की रोक को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तुरंत ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।इसी बीच ऊधम सिंह नगर के सत्र न्यायालय ने निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जिसके बाद निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर वारंट पर रोक लगाने की मांग की जिसपर हाईकोर्ट ने हरीश दूबे के खिलाफ जारी वारंट की तामीली पर रोक लगा दी।
इधर मंगलवार को निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे ने अपने अधिवक्ता उमेशनाथ पाडेय के माध्यम से ऊधम सिंह नगर जिले के सत्र न्यायाधीश
के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो बाद सुनवाई न्यायधीश प्रेम सिंह खिमाल ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे की जमानत मंजूर कर उन्हें एक बड़ी राहत दी है।
इधर मिली जमानत के बाद नगर पालिका के निवर्तमान चैयरमेन हरीश दूबे ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नही हो सकता उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे भी जीत सत्य की होगी।