रिपोर्ट भगवान सिंह पौड़ी : पौड़ी जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अंकिता केस की सुनवायी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटद्वार से पौड़ी जिला जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका पर दोनो पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अदालत अब अपना फैसला अगली निर्धारित तिथि को सुनायेगी।
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दरअसल अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट के बजाय जिला एंव सत्र न्यायालय पौड़ी में इस केस को स्थानांतरित करने की माँग करते हुये जिला एंव सत्र न्यायालय पौड़ी में एक याचिका दायर की थी जिस पर आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जिला एंव सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट में अपनी पैरवी स्वंय की।
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पुलकित आर्य ने उन्ही आधार को कोर्ट के समक्ष रखा जिसका जिक्र उसने दायर याचिका में किया था। वहीं अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने पुलकित की याचिका में रखे गये आधार को तर्कहीन बताकर अपना पक्ष न्यायाधीश के समक्ष रखा दोनो पक्षो को सुनने के बाद जिला एंव सत्र न्यायाधीश पौड़ी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। जिसे अगली सुनवायी की अगली निर्धारित तिथि पर सुनाया जायेगा।