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Crime : किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

मकान मालिक का किया 5,000 का चालान

किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने दबिश देकर महिला सरगना एवं ग्राहक समेत 4 गिरफ्तार, एक महिला को किया मौके से रेस्क्यू

संवाददाता गौरव गुप्ता : प्रहलाद नारायण मीणा (IPS), एसएसपी नैनीताल द्वारा जिले के होटल, स्पा सेंटरों, रिजॉर्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नैनीताल पुलिस के प्रत्येक थाना/एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल को लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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मकान मालिक का किया 5,000 का चालान

संक्षिप्त विवरणः-

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प्रहलाद नारायण मीणा (IPS), एसएसपी नैनीताल द्वारा जिले के होटल, स्पा सेंटरों, रिजॉर्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नैनीताल पुलिस के प्रत्येक थाना/एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल को लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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जिस आदेश के क्रम में नितिन लोहनी, सीओ ऑपरेशंस नैनीताल के पर्यवेक्षण में निरीक्षक उमेश कुमार मलिक, प्रभारी कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 20/02/24 को कोतवाली क्षेत्र मे स्थित एक मकान में दबिश दी गई। मकान में कुछ लोग अनैतिक गतिविधियों को करते हुए आपत्तिजनक स्थिति के मिले।

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उक्त स्थान से 1 पीड़ित महिला निवासी पश्चिम बंगाल, बरामद हुई तथा 1 पुरुष ग्राहक आपत्तिजनक स्थिति में मिला। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी प्राप्त हुई। मौके से 1 पुरुष और देह व्यापार कराने वाली महिला सरगना को भी गिरफ्तार किया गया।

 

पूछताछ: मौके से गिरफ्तार अभियुक्ता तानिया शेख ने पूछताछ में बताया कि कलावती कॉलोनी के निवासी प्रवीण कुमार का घर जिसे उसने ₹12,000/-रु0 प्रति माह के हिसाब से किराये में लिया गया था। जिसमे अभियुक्ता द्वारा वैश्यालय चलाया जा रहा था।

वैश्यालय चलाने वाली महिला तानिया शेख को अभियुक्ता शरीफा बेगम देह व्यापार हेतु महिलाएं उपलब्ध कराती थी।

पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर न0:–67/24, धारा 370 आईपीसी व धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया।

 

पुलिस द्वारा मौके से महिला पीड़ित को रेस्क्यू किया गया।

 

मकान मालिक प्रवीण कुमार को किरायेदार का सत्यापन न करने पर 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत ₹5000/-रु का नगद चालान किया गया।

 

गिरफ्तार आरोपी:-

 

1- तान्या शेख उर्फ प्रियंका मंडल उम्र 28 वर्ष पत्नी अनारूल शेख निवासी सोनाखाली थाना बासंती जिला कैनिग दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल हाल कलावती कॉलोनी कोतवाली हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।

 

2- सकलेन शेख पुत्र नवीरेल शेख उम्र 23 वर्ष पत्नी अनारूल शेख निवासी सोनाखाली थाना बासंती जिला कैनिग दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल हाल कलावती कॉलोनी कोतवाली हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।

 

3- शरीफा बेगम पत्नी अली हैदर उम्र 25 वर्ष निवासी तेजपुर पोस्ट कोटा मुनि जिला इसाबेल थाना करीमगंज आसाम हाल कलावती कॉलोनी कोतवाली हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।

 

4- फैजल खान पुत्र तस्लीम अहमद उम्र 25 वर्ष निवासी नई बस्ती काठगोदाम जनपद नैनीताल ।

 

आपराधिक इतिहास-

 

अभियुक्त तान्या शेख, शरीफा बेगम और फैसल खान के विरुद्ध पूर्व में थाना मुखानी में एफआईआर नंबर 89 / 2022 धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पंजीकृत एवं *सरगना तान्या के विरुद्ध थाना काठगोदाम में 67/2023 धारा 373 /370 /34 भादवी व 3/4/5/6/8 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पंजीकृत है।

 

पुलिस टीम में निरीक्षक उमेश कुमार मलिक प्रभारी कोतवाली हल्द्वानी, उप निरीक्षक ज्योति कोरंगा कोतवाली हल्द्वानी, महिला हेड कांस्टेबल गीता कोठारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, कांस्टेबल घनश्याम रौतेला कोतवाली हल्द्वानी, कांस्टेबल बंसीधर जोशी कोतवाली हल्द्वानी, चालक कांस्टेबल प्रदीप कोतवाली हल्द्वानी उपस्थित रहे।

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