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बड़ी ख़बर उत्तराखंड: अब यहां लागू हुई 200 मीटर परिधि में धारा 144

परगना मजिस्ट्रेट ने जनता से कहा है कि धारा 144 का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Big news Uttarakhand: Now section 144 has been implemented in 200 meters radius here

उत्तरकाशी से अनिल रावत की रिपोर्ट :- आगामी 7, 8, 9 एवं 10 मई को जनपद में आयोजित होने जा रही उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2021 को सफल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु परगना मजिस्ट्रेट चतर सिंह चौहान ने जनपद उत्तरकाशी में बनाये गये 6 परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है।

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उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथियों में कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर दायरे में लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा। जुलूस, रैली जनसभा, सार्वजनिक बैठक, नारे लगाना आदि कार्य नहीं करेगा। पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

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ये 6 परीक्षा केन्द्र एसवीएम इण्टर कॉलेज ज्योतिपुरम तिलोथ, अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज उत्तरकाशी, एएसएसएसडीडीएल इण्टर कॉलेज जोशियाड़ा उत्तरकाशी, शहीद मेजर मनीष गुंसाई राजकीय इण्टर कॉलेज जोशियाडा उत्तरकाशी, राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज मातली डुण्डा एवं राजकीय पॉलिटेक्निक एनआईएमरोड़ लदाड़ी उत्तरकाशी हैं।

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परगना मजिस्ट्रेट ने जनता से कहा है कि धारा 144 का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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