बड़ी खबर : BJP विधायक को 2 साल की सजा
MP/MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई
तत्कालीन SDM महसी को धमकाने के मामले में सजा
बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की सजा
बहराइच की MP/MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई
तत्कालीन SDM महसी को धमकाने के मामले में सजा
हरदी थाने में वर्ष 2002 में सुरेश्वर पर दर्ज हुआ था केस
21 साल पुराने केस में 2 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
सजा सुनाते समय कोर्ट में मौजूद नहीं थे सुरेश्वर सिंह
सुरेश्वर सिंह ने एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार किया था
सरकारी काम में बाधा, दुर्व्यवहार करने पर FIR हुई थी
बहराइच से संवाददाता सलमान : भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्यायालय अपर सिविल जज ने 21 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
बहराइच जिले के महसी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था. विधायक पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार करने व धमकी देने का आरोप था. अब 22 साल के लंबे अंतराल के बाद फैसला आया है.
अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय में मामला चला. गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज अनुपम दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए दो साल की सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाते समय विधायक सुरेश्वर सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे.