उत्तराखंड

हाई कोर्ट ने दिए स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश, पढ़िए…

High Court gave orders to make appointments in sanctioned posts, read…

संवाददाता गौरव गुप्ता। हल्दूचौड/नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से तीन महीने के भीतर सी एच सी हल्दूचौड़ के लिये स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं ।

कबाड़ के धंधे की आड़ में बिना अनुमति काटे जा रहे अवैध वाहन

बताते चले कि हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सी एच सी हल्दूचौड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था । जुलाई 2023 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सी एच सी के लिये पद स्वीकृत होने की जानकारी दी थी इन पदों में चिकित्साधिकारी, एक्स रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट,
नर्स,वार्ड ब्वाय,सफाई कर्मी के पद शामिल हैं लेकिन इन पदों में अब तक नियुक्ति नहीं हुई ।

ब्रेकिंग : “बिल लाओ इनाम पाओ योजना” बढ़ी तारीख़

वही याचिका की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने सरकार को सी एच सी हल्दूचौड़ में तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं इस मामले की अगली सुनवाई मार्च माह में होगी ।

ब्रेकिंग : FRI परिसर में पहुंचे PM मोदी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button