उत्तराखंड

राशन कार्ड सरेंडर कर चुके लोगों को मिलेगा लाभ! जानिए कैसे?

People who have surrendered ration card will get benefit! Know how?

देहरादून: हाल ही में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए गए अपात्र उपभोक्ताओं के राशन कार्ड सरेंडर करने के अभियान के बाद अब एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड सरेंडर करा दिए थे, वे अब अन्य योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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गौरतलब है कि, शासन-प्रशासन के निर्देश के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्ती बरतते हुए अपात्र उपभोक्ताओं को राशन कार्ड सरेंडर कराने के लिए कहा था। जिसके बाद कई सारे उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कराए थे। लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं के मन में कई सारे सवाल थे। कि, अब उन्हें किस योजना का लाभ मिल सकता है।

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बता दें कि, पूर्ति कार्यालय ने कई अन्य योजनाओं के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन योजनाओं के पात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति निरीक्षक डीएसओ विपिन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, विभाग की ओर से अंत्योदय राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना वर्तमान में संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि, अंत्योदय राशन कार्ड के लिए परिवार की वार्षिक आय 15 हजार से कम होनी चाहिए।

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इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय पांच लाख से कम होनी चाहिए। विभाग द्वारा यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि, दस्तावेजों में गलती पाए जाने पर फॉर्म निरस्त होने के साथ-साथ अभी तक के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है।

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उक्त योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु आपको अपने परिवार की वार्षिक इनकम का दस्तावेज, परिवार के मुखिया समेत अन्य सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाते की डिटेल, आय प्रमाण पत्र, बिजली और पानी का बिल अपने साथ रखना होगा।जिला पूर्ति कार्यालय से योजना का फॉर्म लेकर दस्तावेजों के साथ कार्यालय में ही जमा करना होगा।

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