उत्तराखंड

बड़ी ख़बर: शासन ने किया सेवा के अधिकार में ये संशोधन! देखें नए आदेश

सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलों में पटवारी से लेकर एसडीएम तक प्रमाण पत्रों को बनाए जाने के लिए तेजी लाई जाएगी।

देहरादून:- उत्तराखंड शासन के कार्मिक और सतर्कता अनुभाग से आज की बड़ी खबर सामने आई है कि शासन ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। अब आम जनता के विभिन्न प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए दिन तय कर दिए गए हैं ! सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलों में पटवारी से लेकर एसडीएम तक प्रमाण पत्रों को बनाए जाने के लिए तेजी लाई जाएगी।

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उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 ( उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0-1337/ XXXI ( 13 ) / G/2011 दिनांक 28.10.2011, 144/XXX(6)/19-20(04)16, feta 22.11.2019, 161/XXX(6)/19-20(04)16, feias 12.12. 2019, एवं 803 / XXX ( 6 )/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व, पशुपालन एव मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को • निम्नवत् संशोधित कर अधिसूचित किया जाता है:

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