
देहरादून: शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जिला बागेश्वर के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किये।
साथ ही शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने समस्त चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक उन्नयन के लिए नवनियुक्त शिक्षक अपना उत्कृष्ट योगदान देंगे।
उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंधम संशोधन) सेवा नियमावली -2018 के तहत निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्राशि-दो(2)/19061-75/148(18)/2018-19 दिनांक 14.12.2018 एवं कार्यालय पत्रांक /प्रा.शि.-दो(2)/419010-2020/6118 21/2021-2 दिनांक 14.09.2021 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./बी.टी.सी एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी- उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनकम रू. 35400-112400 लेवल-०७ के पद पर 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।
यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
नियुक्त आध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या/21/xxVII (7)/अ.६.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पैशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।