उत्तराखंडकोविड-19

उत्तराखंड ने कोविड 19 को लेकर नए सिरे से जारी की SOP

1. कोविड वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवा चुके लोग दूसरे डोज़ के 15 दिन बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र के साथ बेरोकटोक राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
2. अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको उत्तराखंंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट रखना होगी।
3. बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और राज्य में प्रवास के दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
4. तीर्थ यात्रियों को भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट, न होने पर निगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता तो रहेगी ही, साथ ही देवस्थानम बोर्ड की किसी एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
5. केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आप आ रहे हैं और कोविड वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवा चुके हैं, तो भी आपको 72 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

देहरादून के ज़िला मजिस्ट्रेट आर राजेश कुमार ने इस तरह की एसओपी जारी करते हुए यह भी कहा कि कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ये निर्देश भी हैं कि निगेटिव रिपोर्ट न होने पर लोग देहरादून या अन्य जनपदों की सीमा पर टेस्टिंंग अनिवार्य रूप से करवानी होगी।

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