उत्तराखंडराजनीति

धारा-144 लागू: आचार संहिता का उल्लंघन कर राजनैतिक सभा आयोजित

पिथौरागढ़ से दीपक जोशी की रिपोर्ट: थानाध्यक्ष थल, हीरा सिंह डांगी* को सोशल मीडिया के माध्यम से थल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तड़ीगाँव में राजनैतिक सभा के आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। थानाध्यक्ष थल द्वारा उक्त मामले की जानकारी की गई तो पुष्टि हुई कि ग्राम तड़ीगाँव में भा0ज0पा0 के कार्यकर्ताओं द्वारा राजनैतिक सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में लगभग 30-40 व्यक्ति उपस्थित थे।

उक्त व्यक्तियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता व जिला प्रशासन द्वारा जारी धारा- 144 सीआरपीसी0 की अधिसूचना व कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह* के आदेशानुसार, उपरोक्त सभी व्यक्तियों के विरूद्ध थाना थल में *धारा- 188 भादवि व 51B आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005* के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। सभा में शामिल लोगों को चिन्हित कर वैधानिक कार्यवही की जा रही है।

आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 के दृष्टिगत, आदर्श आचार संहिता व कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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