हल्द्वानी-बनभूलपुरा हिंसा : कर्फ्यू को लेकर नया आदेश! देखिए..
अब केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू
हल्द्वानी से संवाददाता गौरव गुप्ता :हल्द्वानी हिंसा मामले में डीएम ने नए आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार, अब केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू रहेगा। बाकी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा था, वहां दिन में कर्फ्यू नहीं रहेगा, केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा।
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हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिहित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है।
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अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (10) /20-न्या. सहा./2024 दिनाँक 11-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नाते हुए थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कपयू) प्रभावी किया गया था।
क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त अतिक्रमणमुक्त स्थल, वनभूलपुरा की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत पूर्णतः बन्द (कर्ण्य) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया जाता है।
(1) क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु सीमित आवागमन होगा। अनावश्यक आवागमन प्रतिबन्धित होगा।
(i) उक्त अनुमति कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत ही होगी, कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र के निवासियों का क्षेत्र से बाहर प्रवेश/निकास प्रतिबन्धित होगा।
(m) कपर्युग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत् विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवम् विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्र दिखाये जाने के उपरान्त परीक्षा अवधि में परीक्षा स्थल तक आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों के कार्मिकों को परीक्षा केन्द्र तक बोर्ड ड्यूटी / परीक्षा ड्यूटी हेतु आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है।
उक्त के अतिरिक्त थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफ.सी.आई. गोदाम परिसर में प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक (रात्रि 08-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक नाइट कपर्य) शिथिलता प्रदान की जाती है तथा शेष वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में प्रातः 06-00 बजे से सायं 05-00 बजे तक (सायं 05-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक नाइट कपर्य) शिथिलता प्रदान की जाती है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।
आदेश से व्यधित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।
यह आदेश दिनांक 17-02-2024 को प्रातः 05-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।