
● राज्य सरकार ने बीएड को रियायत देने की व्यवस्था समाप्त करने का लिया निर्णय
● सचिव ने नियमावली संशोधन को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक से मांगा प्रस्ताव
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देहरादून/संवाददाता रागिब नसीम : बीएड और एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा विवाद के चलते बेसिक शिक्षक भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया दो साल से अधूरी है। इसमें 1800 पदों पर भर्ती हो चुकी है, जबकि 800 पदों पर भर्ती शेष है। नियमावली संशोधित होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन 800 पदों के बाद 2300 और पदों पर भी भर्ती होनी प्रस्तावित है।
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उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अब से डीएलएड ही मान्य होगा। सरकार ने बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक से राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को संशोधित करने का विधिवत निर्णय ले लिया।
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शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल को नियमावली में बीएड को अमान्य करने का संशोधत प्रस्ताव मांगा है। सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के आधार पर किया है। न्याय विभाग ने भी सरकार को यही राय दी थी।
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शिक्षा सचिव का कहना है कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने की छूट मिली थी। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को ही निरस्त कर दिया है।
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इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से वह रियायत स्वत निष्प्रभावी हो गई है। सरकार के इस फैसले से बीएड प्रशिक्षितों को तगड़ा झटका लगा है।
 
				


