देहरादून : उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड शिक्षा विभाग में इन महिला शिक्षिकाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। विभागीय भागीय एवं याह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश/मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अब ये आदेश जारी हुआ है।
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विभिन्न सन्दर्भों / माध्यमों से शासनादेश संख्या-153174/XXVII (7)/E-41734/2022 देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2023 (संलग्न) के सम्बन्ध में पृच्छा की जा रही है कि उक्त शासनादेशानुसार मातृत्व अवकाश (Maturnity Leave) अतिथि शिक्षिकाओं को देय है या नहीं ?
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उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनात अतिथि शिक्षक विभागीय माध्यम से मानदेय (दैनिक वेतन) पर कार्य कर रहें हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देय है।
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अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश अनुमन्य करना सुनिश्चित करें।