Uttrakhand news, uttrakhand khabar, Schools will not open tomorrow! holiday declared
देहरादून : भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2023 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 23 अगस्त, 2023 को जनपद देहरादून में कही-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/वर्षा के अति तीव्र से अत्यन्त तीव्र वर्षा होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
वर्तमान में जनपद के समस्त क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा को दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों में भूस्खलन की सम्भावना बढ़ जाती है। इससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है।
अतः आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाडी केन्द्रों में दिनांक 23.08.2023 को एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है। अतएव, जनपद समस्त शासकीय / गैर शासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ सभी आंगनबाडी केन्द्र दिनांक 23.08.2023 को बन्द रहेंगे।
मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उक्त आदेश का अनुपालन करानासुनिश्चित करायेंगे ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित-
1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ।
ह० /- जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून ।
हरिद्वार :-निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून के ईमेल संदेश दिनांक 22.08.2023 समय 14:00 बजे दिनांक 22-26 अगस्त, 2023 तक अगले 5 दिनों हेतु जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 23.08.2023 को जनपद हरिद्वार हेतु जारी रेड अलर्ट के तहत कहीं-कहीं पर अत्यन्त भारी वर्षा, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी तथा गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के दृष्टिगत छात्र –
छात्राओं की जीवन सुरक्षा को मध्येनजर रखते हुए जनहित में समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों सहित समस्त आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाडी केन्द्र में दिनांक 23.08.2023 (बुधवार) को अवकाश घोषित किया जाता है ।
ऐसे विद्यालय जिनमें परीक्षाएं संचालित है, वह अपने समयानुसार यथावत संचालित किये जायेंगे । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । आदेश का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों में यदि प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की लापरवाही से कोई घटना घटती है, तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाये ।