
Big News : Uttarakhand High Court stays the transfer order
देहरादून : माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किये गए इंटर कॉलेजों के अध्यापकों के स्थान्तरणों को कई शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है । मंगलवार को हाईकोर्ट ने स्थान्तरण आदेश को चुनौती देने वाली सौ से अधिक याचिकाओं की सुनवाई की । जिसमें कई मामलों में हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थान्तरण आदेश पर रोक लगाई है जबकि कुछ शिक्षकों की याचिकाएं खारिज भी हुई हैं और कुछ याचिकाओं में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
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हाईकोर्ट से उन शिक्षकों के स्थान्तरण आदेश पर रोक लगी है जो गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं और निदेशालय ने उनका दुर्गम स्थान में स्थान्तरण कर दिया है । इन गम्भीर बीमारियों का सरकार ने स्थान्तरण नियमावली में उल्लेख भी किया है । जिसमें हार्ट रोगी, वाईपास सर्जरी वाले शिक्षक मुख्य हैं । ऐसे शिक्षकों ने अपने स्थान्तरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी और उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई ।
निदेशालय ने आदर्श इंटर कॉलेजों के कुछ शिक्षकों के स्थान्तरण सामान्य स्कूलों में भी किये हैं जबकि मई 2016 में बने आदर्श स्कूल शासनादेश के मुताबिक इन स्कूलों के शिक्षकों का स्थान्तरण सामान्य विद्यालयों में नही हो सकता है। ऐसे मामलों में भी हाईकोर्ट ने निदेशालय के स्थान्तरण आदेश पर रोक लगाई है।
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ऐसे शिक्षकों में आदर्श बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर की कंचन राणा का स्थान्तरण रा इ का बनकोट पिथौरागढ़ किया गया था। जबकि चेतन कुमार सहायक अध्यापक एल टी,महुवाडाबरा का स्थान्तरण ओखलकांडा के गनियारौ में किया गया था।
इससे पूर्व विगत दिवस भी हाईकोर्ट में कई शिक्षकों के स्थान्तरण आदेश को चुनौती देती याचिकाओं में सुनवाई हुई थी और कई मामलों में हाईकोर्ट ने निदेशालय के स्थान्तरण आदेश पर रोक लगा दी थी।
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दूसरी ओर कई शिक्षक बिना पर्याप्त आधार के अपने स्थान्तरण आदेश को चुनौती दे रहे हैं । जिन्हें न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने खारिज कर दिया ।