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उत्तरकाशी : पुरोला में 19 जून 2023 तक लागू रहेगी धारा 144

देखिए तीन बड़ी खबरें…

उत्तरकाशी : पुरोला में धारा 144 लागू ,19 जून 2023 तक रहेगी लागू,

शासन द्वारा महापंचायत करने की नहीं मिली अनुमति,

नगर पंचायत पुरोला में प्रशासन ने संभाली कमान,

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और पीएसी के जवान हुए तैनात।

 

उत्तरकाशी में महापंचायत नहीं होगी. जिला प्रशासन ने कथित लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बुलाई गई महापंचायत को इजाजत देने से इंकार कर दिया है. ये महापंचायत 15 जून को होने वाली थी. न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी.

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने बताया है कि पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा-144 भी लगा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला
उत्तराखंड पुलिस के इस आदेश से कुछ घंटे पहले ही उत्तरकाशी महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. एक पत्र याचिका दाखिल हुई, जिसमें महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई. आजतक से जुड़े संजय शर्मा के मुताबिक 13 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी की तरफ से चीफ जस्टिस को ये पत्र याचिका भेजी गई.

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा,

“इस तरह की घटनाएं समाज और कानून के लिए अभिशाप हैं और संसदीय लोकतंत्र में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है. ऐसी चीजें उस सेक्युलर ताने-बाने को खतरे में डालती हैं, जिनसे देश एकता में बंधता है… अगर महापंचायत होने की अनुमति दी जाती है, तो इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है. ऐसे में जिनके खिलाफ महापंचायत आयोजित की जानी है, उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है.”

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार, 14 जून को अवकाशकालीन पीठ के सामने मेंशनिंग के दौरान इस मामले पर जल्द आदेश पारित करने की अपील की जाएगी.

अमित शाह को लेटर लिखा
उधर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने भी महापंचायत को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए थे. मौलाना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उनसे कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.

मदनी ने उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के निष्कासन की खुली धमकी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी.

मदनी ने पत्र में लिखा,

‘कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द के मामले में उत्तराखंड एक अनुकरणीय राज्य रहा है, उत्तरकाशी में जो हो रहा है वह उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता. कुछ लोग खुलेआम दोनों संप्रदायों के बीच डर और दुश्मनी फैला रहे हैं. मैं आपसे 15 जून 2023 को होने वाले कार्यक्रम (महापंचायत) को रोकने का अनुरोध करता हूं, जिससे राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता है. इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और बढ़ सकती है.’

उत्तरकाशी जिले की पुरोला नगर पंचायत में बीते दिनों 2 युवकों पर एक नाबालिग हिन्दू लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा. इनमें एक युवक मुस्लिम और दूसरा हिन्दू है. कुछ स्थानीय युवकों ने उन दोनों युवकों और लड़की को रोक लिया था. लेकिन, इसके बाद पुरोला में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब तक जारी है.

प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर लगाए हैं, इन पोस्टरों में 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने की धमकी दी गई है. कुछ मुस्लिम दुकानदारों के पलायन की भी खबर है. हालांकि, पुलिस ने दुकानदारों के उत्तरकाशी छोड़ने की खबरों का खंडन किया है.

एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ! महापंचायतों की आड़ में बिगाड़ा माहौल तो NSA के तहत होगी कार्रवाई : एसएसपी

देहरादून. उत्तराखंड में महापंचायतों की आड़ में माहौल बिगाड़ने वालों के लिये बुरी खबर है. अगर ऐसे आयोजनों की आड़ में माहौल बिगाड़ा तो NSA के तहत कार्रवाई होगी. दरअसल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद में मामलों को देखते हुए जहां हिन्दू संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं अब इन बड़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए हिन्दू संगठनों ने महापंचायत 15 जून उत्तरकाशी के पुरोला में रखी है जिसको देखते हुए अब मुस्लिम समुदाय ने भी देहरादून में महापंचायत रखी है जो 18 जून को होना बताया जा रहा है.

रविवार को देहरादून के थाना डोईवाला में हुयी हिन्दू युवती को शादी के लिए धर्म परिवर्तन की घटना सामने आने के बाद डोईवाला क्षत्रे में भी हिन्दू संगठनों ने महापंचायत 14 जून को बुलाई थी, जिसमें जिला प्रशासन से बातचीत के बद 14 तारीख होने वाली महापंचायत को रद्द करना पड़ा. अब देहरादून में 18 जून को होने वाली महापंचायत पर अब पुलिस पैनी नजर रख रही है, साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्प्रदायिक माहोल को बिगड़ने की कोशिश की गयी तो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी.

दरअसल देहरादून के डोईवाला में 14 जून को महापंचायत होनी थी जो रद्द हो गयी है लेकिन 18 जून को मुस्लिम समुदाय के आवहान पर होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस के तैयारियां शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं से बातचीत कर रही है.

मामले की गम्भीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने जनता से अपील की है कि कानून को हाथो में न लें साथ ही सख्त चेतावानी दी है कि पंचायत में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सम्प्रदाय का माहोल को बिगड़ने का काम किया गया तो आयोजकों के साथ व्यक्ति पर होगी सख्त कार्रवाई साथ ही NSA के तहत भी लिखा जायेगा मामला.

के.एस नगन्याल, डीआईजी गढ़वाल रेंज

उत्तरकाशी: पुरोला नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत धारा 144 लागू

कल होनी थी महापंचायत

प्रशासन ने क्षेत्र में शांति ब्यवस्था बनाये रखने को लगाई धारा 144

पुरोला में 19 जून तक लागू रहेगी धारा 144

रिपोर्टर रजत कुमार : डीआईजी गढ़वाल रेंज के एस नगन्याल ने उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत के लिए साफ कह दिया है कि कानून का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी…इसके साथ ही उन्होने बताया कि पुरोला में महापंचायत किसने बुलाई है और महापंचायत कहां होनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीआईजी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। आपको बता दें कि पुरोला में तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत के आयोजनकर्ताओं को अनुमति नहीं दी है। विश्व हिंदू परिषद और प्रधान संगठन की ओर से अनुमति मांगी गई थी। इसके अलावा पुरोला में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

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