बड़ी ख़बर: राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस का जीओ जारी! देखिए आदेश

उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस का आदेश जारी किया गया है। जी हां अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी हो गए है।
उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/E-III (ए) दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000 / – (रू0 सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।