उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने जारी किया ये महत्वपूर्ण निर्देश! 1 अक्टूबर से लागू

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक 7.1% ( सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।