उत्तराखंड

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति को अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

राज्यपाल “भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021

 

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा;

“परन्तु यह और भी कि मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि ऐसे शिथिलीकरण से संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता एवं वेतन सम्बंधी विसंगति उत्पन्न न हो।

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