
Big news Uttarakhand: New order issued regarding Transfer Act! See
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देहरादून:- उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रांसफर एक्ट को लेकर सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है। 2024 तक ट्रांसफर एक्ट विस्तारित किया गया है और इसी एक्ट के हिसाब से सभी विभागों में तबादले होंगे।
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उत्तराखंड सरकार से बड़ी खबर, सरकार ने ट्रांसफर एक्ट क़ो 2024 तक के लिए लागू किया, 30 जून 2024 तक के लिए एक्ट क़ो विस्तारित करने का आदेश जारी हुआ।
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इस एक्ट के हिसाब से ही प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर होंगे।
आज जारी आदेश में अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के तहत उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नियम 2017 की धारा 27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं । सुगम और दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि व कमेटी द्वारा छूट को लेकर भी प्रावधान है आदेश में नीति का विधिवत अनुपालन करने को कहा गया।