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राजधानी में सरकारी और प्राइवेट स्कूल दो दिनों के लिए बंद

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने के दिए निर्देश

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  • मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने के दिए निर्देश

दिल्ली : बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दो दिन के लिए बंद किए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकरी दी, पांचवीं क्लास तक के स्कूल ही बंद रहेंगे. गुरुवार (2 नवंबर) को राजधानी में दिनभर धुंध छाई रही. ऐसे में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. वायु प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक माना जाता है।

31 दिसंबर तक तक धारा 144 लागू!

दिल्ली-NCR में मंगलवार की शुरुआत धुंधभरी सुबह के साथ हुई. मौसम कुछ ऐसा था कि लोगों ने आंखों में जलन महसूस की. इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है. कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (CAQM) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज III लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा CAQM ने दिल्ली सरकार और NCR के अन्य शहरों के प्रशासन को सलाह दी कि अगले कुछ दिन बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएं और ऑनलाइन ही क्लासेज लगाएं.

घर में सो रहे लड़के को उठाकर ले गया खुंखार गुलदार

इसके बाद दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी किया कि राज्य में अगले दो दिनों तक पांचवी क्लास के बच्चों की क्लासेज नहीं लगेंगीं. यह आदेश राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को मानना होगा.

केजरीवाल सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यह अहम फैसला लिया है. लगातार चिंताजनक हो रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शुक्रवार को दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.

ब्रेकिंग : इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी

दिल्ली मेट्रो चलाएगा एक्स्ट्रा ट्रेन

इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-III लागू होने के बाद, दिल्ली मेट्रो (DMRC) 3 नवंबर 2023 (शुक्रवार) से अपने नेटवर्क में 20 एक्स्ट्रा यात्राएं जोड़ने जा रहा है. बताते चलें कि GRAP-II चरण लागू होने के बाद से ही यानी 25 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो सोमवार से शुक्रवार तक 40 अतिरिक्त ट्रेन चला रही है. ठीक इसी तरह शुक्रवार से डीएमआरसी दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 60 अतिरिक्त यात्राएं (40+20) चलाएगी.

गुरुग्राम जिले में धारा 144 लागू

प्रदूषण के खतरनाक होते स्तर को देखते हुए गुरुग्राम के डीएम ने भी कचरा जलाने पर धारा 144 लागू कर दी है. जिला में AQI में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, डीएम निशांत कुमार यादव ने जिले में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़ी व्यर्थ सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

डीएम द्वारा जारी व तत्काल प्रभाव से लागू इन आदेशों में गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णतः पाबंधी लगाई गई है. सभी म्युनिसिपल ऑथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उन्हें अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा. गौरतलब रहे कि गुरुग्राम के कई इलाकों में प्रदूषण लेवल PM2.5 350 तो वहीं PM10 675 के आंकड़े को पार कर चुका है.

इन कामों और वाहनों पर रोक

बताते चलें कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक हो रहा है. इसे देखते हुए GRAP-3 लागू किया गया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम, पत्थर तोड़ने और खनन को रोकने के निर्देश जारी हो गए हैं. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल-4 वाहनों पर बैन लगा दिया है. दिल्ली सरकार ने वाहन रोक पर और सख्ती दिखाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है. अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी दिल्ली में चलाएगा तो उसका 20 हजार का चालान काटा जाएगा.

इन लोगों को मिलेगी छूट

राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित कंस्ट्रक्शन के काम, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, हेल्थ सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हाइवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति से जुड़े हुए कामों को इस पाबंदी से छूट दी गई है.

आनंद विहार में 740 पहुंचा AQI

AQI की बात करें तो शाम 5 बजे दिल्ली का AQI 402 रहा. इससे पहले सुबह 10 बजे की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता (AQI) 740 के साथ साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. इसके अलावा दिल्ली के औसत AQI की बात करें तो वो 392 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है और अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा. एक आंकड़े की मानें तो दिल्ली के 37 इलाकों में से कम से कम 18 पर AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हवा की गुणवत्ता खराब होने का मुख्य कारण पंजाब में पराली जलाना है, जो पिछले 24 घंटों में बढ़कर 1900 से अधिक घटनाएं हो गई हैं. मौसम विभाग के ही एक अधिकारी ने कहा, बारिश नहीं होने के कारण, आने वाले दिनों में स्थिति वैसी ही रहने या और खराब होने की संभावना है.

इससे पहले दिल्ली में एयर क्वालिटी के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया. इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया।

केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना जीआरएपी सर्दी के मौसम के दौरान दिल्ली-एनसीआर में लागू की जाती है. शाम पांच बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 402 रहा. दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा से संबंधित बैठक में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ने की आशंका है।

सीएक्यूएम क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने वाला एक वैधानिक निकाय है. वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जीआरएपी को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है. पहला चरण एक्यूआई 201 से 300 (खराब), दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 (बहुत खराब), तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 (गंभीर) और चौथा चरण एक्यूआई 450 (अति गंभीर) होने पर लागू किया जाता है।

जीआरएपी के तीसरे चरण में आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है. तीसरे चरण में दिल्ली से बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों, और मध्यम व भारी माल वाहनों (आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल हैं।

 

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