उत्तराखंड

बड़ी ख़बर : अब इन दुकानों पर गुटका मसाला, सिगरेट की बिक्री पर रोक

Now ban on sale of gutka masala, cigarette at these shops

हल्द्वानी से गौरव गुप्ता : हल्द्वानी में पान मसाला गुटका बीड़ी सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को कन्फेक्शनरी की दुकानों पर बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम नगर आयुक्त ने बुधवार को एक पत्र जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 02 (40) के अनुसार जन सामान्य के स्वास्थ्य पर खतरनाक एवं जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने उत्पाद अपदूषण है।

देहरादून : CM धामी के कार्यक्रम में BJP कार्यकर्ताओं में मारपीट

इस अधिनियम की धारा 438 (1) (घ) के अनुसार बिना नगर आयुक्त द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुकूल कोई भी व्यक्ति किसी भू-गृहादी में या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यापार या कार्य जो जीवन स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिये खतरनाक हो सम्पादित नहीं करेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button